गोण्डा - पट्टे की जमीन पर बार-बार कब्जा करने वाले अभियुक्त को उपजिलाधिकारी सदर वीर बहादुर यादव द्वारा 6 माह के लिये जेल भेज दिया गया है,और 2 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
उक्त जानकारी देते हुये एसडीएम सदर ने बताया कि राम किशुन पुत्र शिव दयाल व माहेश्वरी पुुत्र राम अभिलाख निवासी ग्राम भटपी थाना खरगूपुर द्वारा बार-बार पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था,जिसके कारण दोनों लोगों के खिलाफ वर्ष 2009 में 198ए(2)यूपी जेडएएलआर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन एसडीएम के आदेश के विरूद्ध अभियुक्तों ने जनपद न्यायाधीश न्यायालय पर याचिका दायर की जिसमे जनपद न्यायाधीश द्वारा मुकदमे को खारिज कर एसडीएम सदर को कार्यवाही करने के आदेश दिये गये ।जिसके क्रम में गुरूवार को एसडीएम सदर द्वारा अभियुक्तों को 06 माह के कारावास का आदेश देते हुये जेल भेज दिया गया।एसडीएम सदर वीर बहादुर यादव ने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्तों को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि लोगो को आगाह करते हुये उन्होंने बताया कि आगे भी सरकारी जमीनो पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
उक्त जानकारी देते हुये एसडीएम सदर ने बताया कि राम किशुन पुत्र शिव दयाल व माहेश्वरी पुुत्र राम अभिलाख निवासी ग्राम भटपी थाना खरगूपुर द्वारा बार-बार पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था,जिसके कारण दोनों लोगों के खिलाफ वर्ष 2009 में 198ए(2)यूपी जेडएएलआर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन एसडीएम के आदेश के विरूद्ध अभियुक्तों ने जनपद न्यायाधीश न्यायालय पर याचिका दायर की जिसमे जनपद न्यायाधीश द्वारा मुकदमे को खारिज कर एसडीएम सदर को कार्यवाही करने के आदेश दिये गये ।जिसके क्रम में गुरूवार को एसडीएम सदर द्वारा अभियुक्तों को 06 माह के कारावास का आदेश देते हुये जेल भेज दिया गया।एसडीएम सदर वीर बहादुर यादव ने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्तों को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि लोगो को आगाह करते हुये उन्होंने बताया कि आगे भी सरकारी जमीनो पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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