गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-669/2023 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुधीर कुमार शुक्ला पुत्र रामभुलावन शुक्ला निवासी मुसौली, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
वादी धर्मपाल पुत्र चन्दिका प्रसाद निवासी ग्राम पांचूपुरवा पाण्डेय दुर्जनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसने वर्ष 2015 में विपक्षी सुधीर कुमार शुक्ला निवासी मुसौली थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा से ₹50,000/- उधार लिया था, जिसे ब्याज सहित ₹54,500/- वापस कर हिसाब-किताब समाप्त कर दिया गया था। इसके बावजूद विपक्षी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग करते हुए गाली-गलौज, मारपीट एवं उठवा लेने की धमकी दी जाती रही, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली नगर एवं आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी। उक्त शिकायतों से क्षुब्ध होकर विपक्षी ने योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 25.02.2023 को भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन शाखा के चेक संख्या 260284 के माध्यम से ₹1,05,000/- की धनराशि वादी के नाम का प्रयोग कर निकाल ली तथा चेक पर वादी के फर्जी हस्ताक्षर बना दिए। वादी के अनुसार उसने न तो उक्त चेक देखा और न ही बैंक जाकर धनराशि का नकदीकरण किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर फर्जी हस्ताक्षर एवं अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी एवं कूटरचना का अपराध किया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 06.06.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त- सुधीर कुमार शुक्ला पुत्र रामभुलावन शुक्ला निवासी मुसौली, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
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