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Sep 3, 2023

06 सितम्बर को मनाया जायेगा विद्युत सुरक्षा दिवस विद्युत सुरक्षा जागरूकता हेतु कलेक्ट्रेट में आयोजित होगी वर्कशाप

 06 सितम्बर को मनाया जायेगा विद्युत सुरक्षा दिवस

विद्युत सुरक्षा जागरूकता हेतु कलेक्ट्रेट में आयोजित होगी वर्कशाप 

बहराइच । जिले में स्थित बड़े व्यवसायिक होटलों एवं कामर्शियल अधिष्ठानों में अधिष्ठापित विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित और निरापद होना जनहित में अत्यावश्यक है। विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा के लिए शासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. (मानक संचालन प्रक्रिया) की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 06 सितम्बर 2023 को कलेक्ट्रेट सभागार में वर्कशाप का आयोजन किया गया है। यह जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने विनियमित क्षेत्र-बहराइच की सीमा अन्तर्गत समस्त नर्सिग होम, व्यवसायिक काम्पलेक्स, मैरिज लॉन एवं होटल भवन के स्वामियों को निर्देशित किया है कि कार्यशाला में प्रतिभाग करें। नगर मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रभाकर ने बताया कि निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा एस.ओ.पी. के अनुसार होटलों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विद्युत सुरक्षा की दृष्टि विद्युतीय अधिष्ठापन में प्रयुक्त होने वाली सभी विद्युतीय सामग्री/विद्युतीय उपस्कर भारतीय मानक ब्यूरों (आई.एस.एस.)/(बी.आई.एस.) के अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप होने चाहिए। विद्युतीय अधिष्ठापनों का कार्य विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके विद्युतीय अधिष्ठापन का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हों।एस.ओ.पी. के अनुसार विद्युतीय अधिष्ठापनों में पावर डिस्ट्रील्यूशन सर्किट का इस प्रकार निर्धारण होना चाहिए ताकि उनमें लोड बैलेन्सिंग हो अर्थात प्रत्येक सर्किट पर लोड (फेज पर लोड) का निर्धारण नियमानुसार होना चाहिए एवं उसके बाद जो भी सर्किट डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका अलग-अलग सर्किट ब्रेकर/मेन स्विच/एम. सी.बी./आइसोलेटर होना चाहिए ताकि उन्हें पावर सप्लाई को नियमानुसार नियन्त्रित किया जा सके। लाइट/फैन सर्किट में प्रत्येक सर्किट पर 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए एवं पावर सर्किट पर प्रत्येक सर्किट पर 2000 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। विद्युतीय अधिष्ठापनों में उचित क्षमता का एम.सी.बी./आइसोलेटर/मेन स्विच (लोड की क्षमता के अनुसार) प्रयोग किया जायेगा। विद्युतीय अधिष्ठापनों में प्रत्येक सर्किट पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (ई.एल.सी.बी.) का प्रयोग किया जायेगा। एम.सी.बी./मेन स्विच/आइसोलेटर का अनुरक्षण (कान्टेक्ट इत्यादि) नियमानुसार बराबर किया जाय।होटल अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु दो सप्लाई के स्रोत होना चाहिए जैसे ट्रांसफार्मर/जनरेटर अथवा जनरेटर/जनरेटर जिसकी क्षमता पूरे होटल अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कुल विद्युतीय लोड से कम से कम डेढ़ से दोगुनी होनी चाहिए तथा उनके बीच उचित क्षमता का चेन्ज ओवर स्विच/बस कपलर ब्रेकर का प्रावधान होना चाहिए। जनरेटर/ट्रांसफार्मर की बॉडी/न्यूट्रल दो अलग-अलग जगहों से नियमानुसार अर्थ से संयोजित होना चाहिए। होटल अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के समस्त विद्युत उपस्कर नियमानुसार अर्थ होना चाहिए द्य साकेट का थर्ड पिन नियमानुसार अर्थ किया जाना चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड (पीडीबी) एवं लाइट डिस्ट्रब्यूशन बोर्ड (एलडीबी) से सप्लाई नियन्त्रित किया जाना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में प्रोटेक्टिव रिले/इन्टरलॉक का नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से प्रावधान होना चाहिए।मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होटल एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सप्लाई केबिल/तार की क्षमता उस पर पड़ने वाले लाइट एण्ड फैन लोड अथवा पावर लोड की गणना करके कम से कम लोड का डेढ़ गुना से दोगुना होनी चाहिए। समय-समय पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना लोड बढ़ाया जाता है जिसके अनुसार केबिल का साइज पर्याप्त होना चाहिए। केबिल अथवा तारों में जोड़ नहीं होना चाहिए। केबिल को कन्ड्यूट के माध्यम से अनुरक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्युतीय उपस्करों/स्विच गियर पैनल पर तकनीकी रूप से सक्षम कर्मचारियों की 24 घण्टे बराबर ड्यूटी में लगाया रखा जाना भी आवश्यक है।

                       


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