गोण्डा - जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि कि माह जुलाई 2022 मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माह के अगस्त मे अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना का निशुल्क मे विरतण किया जायेगा। खाद्यान्न वितरण की अवधि माह की 25 तारीख से 31 तारीख तक नियत की गयी है।
उन्होंने बताया है कि कार्ड धारको का अगूंठा मैच न होने अथवा अन्य कारणों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न हो पाने के कारण प्राक्सी/ओ0टी0पी0 के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की तिथि 31 तारीख रखी गयी है। अन्त्योदय कार्ड धारको को 14 किग्रा0 गेहूं एवं 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को 02 किग्रा0 गेंहू व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा0 प्रति यूनिट) वितरित होगा। माह जुलाई 2022 आवंटित खाद्यान्न को निर्धारित दर गेंहू रू0 02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रू0 03 प्रति किग्रा0 की से तथा माह जून का आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबूत चने का निशुल्क वितरण 25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 के मध्य वितरित होगा।
उन्होंने कहा कि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति कार्यालय /संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उच्च दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में घटतौली/अनियमितता किए जाने की शिकायत प्रकाश में आता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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