Mar 4, 2020

व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर मिला घरेलू सिलेंडर, डीएम ने दिया FIR के निर्देश।

गोण्डा - 

जिलापूर्ति अधिकारी की टीम द्वारा की गई छापेमारी में बाबागंज बाजार स्थित विजय मिष्ठान भण्डार पर घरेलू गैस सिलेण्डर प्रयोग करते पाया गया,जिसपर डीएम डॉ नितिन वंसल ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजिकृत कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेण्डर के उपयोग पर सख्त मनाही है,बताया जा रहा है कि,पूर्ति विभाग की छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठान के मालिक अजय कुमार द्वारा गैस सिलेंडर का कोई कागजात न उपलब्ध कराने पर उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के कार्यवाही का निर्देश डीएम द्वारा जारी  किया गया है।

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