Mar 10, 2026

ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन




गोण्डा - वादी बृजनाथ सिंह पुत्र स्व0 जयबहादुर सिंह नि0 ग्राम बनगाँव मुरावनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में सूचना दी गई कि उनके भाई विश्वनाथ सिंह 30 वर्ष गाँव के बाहर एक ढ़ाबली पर रहते थे, दिनांक 08.05.2019 की सुबह जब वह अपने भाई को खाना देने गये तो भाई दुकान पर नहीं मिले, और फोन से भी कोई संपर्क नहीं हुआ । गांव के ही भारत सिंह पुत्र अवधराज सिंह से पुरानी रंजिश चल रही थी जिस कारण लगता है कि भारत सिंह ने उनके भाई विश्वनाथ की हत्या कर उसकी लाश को कहीं छिपा दिया है । वादी बृजनाथ सिंह की लिखित तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए भारत सिंह पुत्र अवधराज नि0 ग्राम बनगाँव डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 13.05.2021 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण
 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.03.2026 को थाना तरबगंज में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक अमित पाठक, थाना तरबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी सोनू कुमार व कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी शिवपाल सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त भारत सिंह को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 90,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


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